Haryana Govt Maturity Rules: हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश सरकार की तरफ से न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेजुएट की अधिकतम सीमा को 25 परसेंट से बढ़ने का बड़ा फैसला लिया गया है, पिछले काफी समय से कर्मचारी इसका इंतजार भी कर रहे थे। अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार के इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। यह फैसला सरकारी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला यह फैसला कर्मचारियों के परिवारों को काफी लाभ देने वाला है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से यह सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रूपये हो गई है।
इस प्रकार मिलेगा कर्मचारियों को लाभ
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसी में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से ना केवल सरकारी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारों के परिवार को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान होगी, बल्कि उन्हें रिटायरमेंट पर भी लाभ मिलने वाला है।
- यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु के समय ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रेजुएट भुगतान अधिनियम 1972 के तहत किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, यदि उसने किसी संगठन में कम से कम लगातार 5 साल तक काम किया हो।