Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी शामिल है। इस योजना को खास तौर पर वंचित तबके के लोगों की सहायता के लिए शुरू किया गया है, आज हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।
शादी के बाद पंजीकरण करवाना जरूरी
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है, डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत विवाहिता की शादी का पंजीकरण दिशा पोर्टल पर करवाना अनिवार्य माना जाता है।
सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर अमाउंट ट्रांसफर
पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग की तरफ से दस्तावेजों की जांच की जाती है, यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो योजना की राशि सीधी आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, जो भी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर ही ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। तभी उसकी इस योजना का लाभ मिलता है।
इन्ही परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के हुए परिवार जिनके नाम बीपीएल लिस्ट में शामिल है, उन्हें सरकार की तरफ से 71000 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस योजना में सभी वर्ग की विधवा महिलाए, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में शामिल परिवार और जिनकी भी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है शामिल है। अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं।