Haryana Employees Latest News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारी आज की यह खबर सुनकर आपका भी खुश होने वाले हैं। कच्चे कर्मचारियों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिससे कच्चे कर्मचारियों ने भी राहत भरी सांस ली है। आज हम आपको इसी फैसले के बारे में जानकारी देने वाले है, हाई कोर्ट की तरफ से कच्चे कर्मचारियों को अगले 6 महीना के अंदर पक्का करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ में विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा, हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को अगले 6 महीना के अंदर पक्का कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, यदि कोई भी कर्मचारी इन नीतियों के योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन भी मिलेगा।
इस प्रकार मिलेगा लाभ
जानकारी देते हुए बताया गया कि कर्मचारी को वेतन पर किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी पहले ही रिटायरमेंट हो चुका है, तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभो को फिर से पुननिर्धारित किया जाएगा। हाई कोर्ट की तरफ से फैसले में स्पष्ट किया गया कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा।
सरकार को भी दिए गए जरूरी निर्देश
वही जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र नहीं होंगे, उन पर 2024 में लागू किए गए नए नियमों के तहत ही विचार विमर्श किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से साल 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की गई थी, परंतु 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार पर जारी कर दी गई थी इस फैसले के साथ ही सभी याचिकाए भी निपटा दी गई है और सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि वह योग्य कर्मचारियों के इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए।