EPFO New Rules 2025: अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी है, तो आज की यह खबर आपके लिए है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब आपको नौकरी बदलने के बाद अपना EPF अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए नियोक्ता पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, अब खाताधारक खुद ही कंपनी के इंटरफ्रेंस के बिना अपने इपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन अंजाम दे सकता है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले है।
अब नहीं लगेगा ज्यादा समय
ईपीएफओ में व्यक्तिगत विवरण की त्रुटियों में सुधार की सबसे बड़ी समस्या पर भी अब हल निकाला जा चुका है, अब इसके लिए वर्तमान या पूर्व नियोक्ता पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, अब खाताधारक को बैंकिंग समान सहज सुविधा लागू करने के एजेंट को आगे बढ़ा रहे श्रम मंत्रालय की तरफ से इपीएफ पेंशन से जुड़े सुधारो में भी जल्द तेज गति से बदलाव कर दिया जाएगा। ईपीएफओ से जुड़े हुए सुधारो को लागू करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर कर दी है। इस खबर को सुनकर कर्मचारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे है, अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।
किए गए ये बड़े सुधार
अब अगर आप नौकरी में बदलाव करते हैं, तो इस स्थिति में पीएफ अकाउंट के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपको आवेदन ईपीएफओ में जमा करने से पहले नियोक्ता की तरफ से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में नियोक्ता की तरफ से औसतन 12 से 13 दिन लगाए जाते हैं, मगर इन सुधारो के बाद खाता ट्रांसफर करने में काफी कम समय लगने वाला है।
इस प्रकार मिलेगा लाभ
किसी सदस्य ने पहले ही खाता ट्रांसफर का आवेदन किया है और नियुक्ति के यहां पेंडिंग है, तो खाताधारक उसे पोर्टल पर डिलीट कर खुद नया ट्रांसफर आवेदन भर सकता है। ट्रांसफर के आवेदन ईपीएफओ में लाखों की संख्या में लंबित रहते हैं और पिछले 9 महीनो में 20 लाख ट्रांसफर आवेदन नियुक्ताओं के पास 15 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहे हैं। अब नई पहल के बाद पीएफ ट्रांसफर के लंबवत मामलों की शिकायतें भी काफी कम होने वाली है।