Haryana Govt Employees Good News: अगर आप भी हरियाणा में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दे कि हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु- सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का बड़ा फैसला लिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि यह 25% से बढ़ा दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि जो भी राज्य के वित्त मंत्री भी है, के नेतृत्व में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है, इन फैसलो को लेने का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों की बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
ग्रेच्युटी से जुड़े हुए नियम
- ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है जो कि नियुक्ति की तरफ से कर्मचारियों को 5 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है।
- यदि उसने किसी संगठन में कम से काम लगातार 5 साल तक सेवाए दी है। एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ कब मिलता है। उसके सेवानिवृत्ति होने पर, उसकी सेवानिवृत्ति या फिर इस्तीफा पर। हालांकि एक अपवाद भी है जहां किसी संगठन के साथ लगातार 5 साल तक काम करने की शर्त लागू नहीं होती।