Haryana Government Employees News: अगर आप भी हरियाणा प्रदेश में रह रहे हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि मृत्यु- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 25 परसेंट तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है, आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार के इस बड़े फैसले से कर्मचारी और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, पहले ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब हरियाणा में रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। CM सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जरूरी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया।
इस प्रकार मिलेगा लाभ
- यह फैसला ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई कर्मचारी किसी संस्था मे 5 साल या उससे ज्यादा समय तक काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी एक ऐसी लाभ योजना है, जिसे कर्मचारियों को तब दिया जाता है। जब वह रिटायर्ड होता है।
- अगर कोई कर्मचारी अपने पद से त्यागपत्र देता है या सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी को ग्रेच्युटी आर्थिक सहायता के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।