Kache Karmchari Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दे कि कच्चे कर्मचारी नियमित होने का इंतजार कर रहे थे अब पंजाब एवं हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें बड़ी सौगात दे दी गई है। आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं को निपटारा किया गया।
कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
जानकारी देते हुए बताया कि 1996 की नीति के तहत कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों को अगले 6 महीने के अंदर पक्का कर दिया जाएगा। इससे कच्चे कर्मचारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी इन नीतियों के अयोग्य पाया जाता है, तो फिर उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया सैलरी का लाभ मिलेगा, इस पर उसे किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
इस प्रकार मिलेगा कर्मचारियों को लाभ
हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि साल 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति में पात्र नहीं होंगे उन पर 2024 की नीति के नियम लागू होने वाले हैं। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है, जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई थी।