Haryana School Holiday Announced: हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डो और निगमनो में 5 फरवरी का सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि इस अवकाश से राज्य सरकार के कर्मचारी दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, को भी अपने मत का इस्तेमाल करने का मौका मिलने वाला है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
जानकारी देते हुए बताया गया कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है और उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की इजाजत दी जाती है। हरियाणा के कारखानो, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए छुट्टी का विशेष अधिकार है।
5 फरवरी को रहेगी छुट्टी
5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए 70 सदस्य सीट पर इलेक्शन होने वाले हैं। वही मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। सवेतन अवकाश का मतलब क्या होता है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए जब कर्मचारियों को काम से छुट्टी मिलती है तो उन्हें वेतन मिलता है। सवेतन अवकाश में बीमारी, पारिवारिक आपात स्थितिया शामिल होती है। यह कर्मचारियों के लिए एक मूल्यभान लाभ होता है। अगर आप भी इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।