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Haryana Bachelor Pension Scheme: कुंवारों और विधुर को मिलेंगे हर महीने 3000 रूपये, जाने नियम ओर शर्ते

Haryana Bachelor Pension Scheme: हरियाणा सरकार की तरफ से वैसे तो नागरिकों को कई प्रकार की पेंशन दी जा रही है, इसमें महिला- बुजुर्ग- दिव्यांग आदि शामिल है। इसके विपरीत, आज हम आपको कुंवारों को हर महीने पेंशन दी जा रही है, इस बारे में डिटेल जानकारी देने वाले है। आप इस प्रकार की खबरों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार दे रही कुंवारों को पेंशन

हरियाणा सरकार की तरफ से जहां कुंवारों और तलाकशुदाओं को पेंशन दी जाती है, अब सरकार में 45 साल तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को भी पेंशन मिलने वाली है। जानकारी देते हुए बताया गया कि झज्जर जिले में 827 विधुर और अविवाहित पुरुष इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इनको हर महीने 3000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही इनको वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार की तरफ से इस स्कीम के जरिए विधुर या फिर तलाकशुदा के लिए सालाना इनकम की लिमिट 3 लाख रूपये निर्धारित की गई है, वही अविवाहित पुरुषों के लिए लिमिट 1 लाख 80000 रुपए है।

समाज कल्याण विभाग को देनी होगी जानकारी

हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के जरिए अगर विधुर या फिर अविवाहित की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उसके बाद उन्हें बुजुर्ग पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। लाभार्थी के अकाउंट में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर किसी भी लाभार्थी की जिंदगी में कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसे इस बारे में जिला समाज कल्याण विभाग को जानकारी देनी होती है। अगर कोई अविवाहित या विधुर फिर से शादी कर लेता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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